Edited By Shivam, Updated: 25 Jan, 2019 04:26 PM
हरियाणा के 25000 कच्चे कर्मचारी को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हरियाणा सरकार की अपील...
चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा के 25000 कच्चे कर्मचारी को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हरियाणा सरकार की अपील पर डिवीजन बेंच ने 25000 कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के आदेश के पर रोक लगाई है। हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने बताया कि सरकारी विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की रेगुलराईजेशन पॉलिसी के तहत उनको नियमित नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कुछ लोग उस पद के क्वालीफाईड नहीं थे, जिसपर वे काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ विभागों में पोस्टें ही नहीं थी।
उन्होंने बताया कि वे कर्मचारी जो पिछले लंबे समय से पद पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके पदानुसार उनकी क्वालीफिकेशन नहीं थी, उनको क्वालीफिकेशन में छूट दिए जाने का प्रावधान हरियाणा सरकार पॉलिसी के तहत कोर्ट के आदेशों को मद्देनजर रखते हुए किया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि 1 फरवरी तक रेगुलराईजेश के आर्डरों को इश्यू करवाया जाए अन्यथा पचास हजार रूपये प्रति कर्मचारी उनके बैंक खातों में सरकार की ओर से जमा करवाया जाए।