Edited By Isha, Updated: 02 Jul, 2025 10:54 AM

हरियाणा में सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दोबारा पोर्टल खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हरियाणा में सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल दोबारा नहीं
चंडीगढ़: हरियाणा में सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दोबारा पोर्टल खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब हरियाणा में सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल दोबारा नहीं खोला जाएगा। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल प्रमेंद्र चौहान ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि जो कैंडिडेट अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट पहले किन्हीं कारणों ने नहीं दे पाए हैं, उन्हें एग्जाम में राहत दी जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट एग्जाम की लास्ट डेट से पहले अप्लाई किया है। इन उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल करेक्शन के लिए खोला जाएगा। जिससे वह अपना सर्टिफिकेट करेक्ट कर सकें।
याचिकाकर्ता शीतल, निशा और नैंसी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रजिस्ट्रेशन कर चुके कैंडिडेट्स के डेटा में करेक्शन और एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने को लेकर याचिका लगाई थी। गौरतलब है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीईटी एग्जाम जुलाई में ही कराने की तैयारी की है। इसके लिए साढ़े 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है।