Haryana सरकार का बड़ा फैसला, GPF एडवांस का बदला नियम... अब नहीं हो सकेगा ये काम

Edited By Isha, Updated: 20 Aug, 2025 08:36 AM

big decision of haryana government about gpf

हरियाणा सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) निकासी और अग्रिम पर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के अंतिम छह महीनों में जीपीएफ एडवांस (अग्रिम राशि) नहीं ले सकेगा

डेस्क: हरियाणा सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) निकासी और अग्रिम पर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के अंतिम छह महीनों में जीपीएफ एडवांस (अग्रिम राशि) नहीं ले सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे सेवानिवृत्ति के समय होने वाली वित्तीय गड़बड़ियों और गलत भुगतान पर रोक लगेगी।

मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों और डीडीओ को आदेश दिए हैं कि सेवानिवृत्ति से पूर्व 12 महीनों में हुई सभी निकासी और अग्रिम की जानकारी पीएफ-09 और पीएफ-10 प्रपत्रों में दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी विभागीय स्तर पर प्रमाणित भी होनी चाहिए।

 
यदि किसी कर्मचारी का अंतिम भुगतान का केस प्रधान महालेखाकार के पास भेजने के बाद भी अपवादात्मक स्थिति में एडवांस मंजूर करना जरूरी हो, तो विभाग को इसकी सूचना तुरंत आधिकारिक ईमेल या अन्य औपचारिक माध्यम से देनी होगी।

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