Haryana: अब शहरों में खोले जा सकेंगे गेस्ट हाउस, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 03 Sep, 2025 05:13 PM

haryana now guest houses can be opened in cities

हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के शहरी आवासीय क्षेत्रों में गेस्ट हाउस खोलने की अनुमति देने का ऐलान किया है।

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के शहरी आवासीय क्षेत्रों में गेस्ट हाउस खोलने की अनुमति देने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि यह कदम शहरी विकास को सुव्यवस्थित बनाने और अव्यवस्थित निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जानकारी दी कि राज्यभर के आवासीय सेक्टरों में अधिकतम 1.25 एकड़ नेट प्लांड एरिया (NPA) तक गेस्ट हाउस स्थापित किए जा सकेंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इच्छुक व्यक्ति, ट्रस्ट, कंपनियां या फर्म दो माह के भीतर ऑनलाइन माध्यम से (CLU) पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन या समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।

विभाग के अनुसार, किसी भी शहर या सेक्टर में कितने गेस्ट हाउस खोले जा सकते हैं, इसका निर्णय आवेदन की संख्या और निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाएगा। गेस्ट हाउस की अनुमति केवल उन्हीं को मिलेगी, जो सभी शर्तों और नियमों का पालन करेंगे।

बता दें कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने वर्ष 2017 में इस नीति को अधिसूचित किया था और वर्ष 2021 में इसमें संशोधन किया गया। संशोधित नियमों के तहत आवासीय क्षेत्रों में गेस्ट हाउस खोलने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया था। अब यह नीति पूरे प्रदेश में लागू होगी।

गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, करनाल समेत अन्य शहरों में आवासीय सेक्टरों में गेस्ट हाउस खोलने की अनुमति दी जा सकेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल उद्यमियों और कंपनियों को अवसर मिलेगा बल्कि शहरी क्षेत्रों में आतिथ्य सेवाओं का विस्तार भी होगा।

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