Edited By Isha, Updated: 12 May, 2026 02:12 PM

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित 613 अंग्रेजी सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। अदालत ने भर्ती के लिए लागू किए गए 35%
चंडीगढ: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित 613 अंग्रेजी सहायक प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। अदालत ने भर्ती के लिए लागू किए गए 35% न्यूनतम अंक के अनिवार्य नियम को "अनुचित" और "तर्कहीन" करार दिया है।
कठिन परीक्षा मानदंडों के कारण 613 पदों के सापेक्ष केवल 151 अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा पास कर पाए थे। न्यायमूर्ति ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी के बीच ऐसे नियम बनाना जो योग्य उम्मीदवारों को प्रक्रिया से बाहर कर दें, न्यायसंगत नहीं है। इस फैसले के बाद अब सरकार को इन पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करना होगा या चयन प्रक्रिया में सुधार करना होगा।
अदालत का यह फैसला उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है जो इस 'कठिन' क्राइटेरिया के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। वहीं, पास हो चुके 151 उम्मीदवारों के लिए यह एक कानूनी अड़चन बन गया है।