Edited By Isha, Updated: 12 May, 2026 08:39 AM
पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड में दोषी सोनिया और संजीव को मिली अंतरिम जमानत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रदेश सरकार की ओर से दायर विशेष याचिका (एसएलपी) पर शपथ
हिसार: पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड में दोषी सोनिया और संजीव को मिली अंतरिम जमानत के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रदेश सरकार की ओर से दायर विशेष याचिका (एसएलपी) पर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए सोनिया और संजीव ने समय मांगा है। अब इस मामले में जुलाई में अगली सुनवाई होगी। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है।
सोनिया की ओर से खुद को पीड़ित बताए जाने और जहर दिए जाने संबंधी शपथ पत्र पर एडवोकेट आइना खोवाल ने जवाबनामा दाखिल किया। इसमें सोनिया के शपथ पत्र में बताए तथ्यों को पूरी तरह से गलत करार दिया है। रेलूराम पूनिया के भतीजों जितेंद्र, सतपाल, कौशल और कमल पूनिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा गया। पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार की ओर से भी एसएलपी दायर की गई थी जिसके जवाब में सोनिया और संजीव को शपथ पत्र के माध्यम से अपना पक्ष रखना था।
पिछली सुनवाई में सोनिया ने शपथ पत्र दाखिल कर खुद को पीड़ित बताते हुए पूरा दोष संजीव पर डाल दिया था। सोनिया ने कहा था कि उसके परिवार को जो जहर दिया गया वही उसके शरीर में भी मिला था। उसने किसी की हत्या नहीं की और उसे फंसाया है।