खुशखबरी: चुनाव से पहले दो बड़ी सौगातों की घोषणा, चौकीदारों की सैलरी दुगुनी

Edited By Shivam, Updated: 20 Sep, 2019 04:43 PM

good news two big gifts announced before election

हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले दो बड़ी सौगातों की घोषणा की है। जिसका लाभ ग्रामीण चौकीदारों व अनुसूचित जाति की महिलाओं को होगा। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार सरकार की कड़ी का एक अहम हिस्सा होता है और उनके...

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले दो बड़ी सौगातों की घोषणा की है। जिसका लाभ ग्रामीण चौकीदारों व अनुसूचित जाति की महिलाओं को होगा। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार सरकार की कड़ी का एक अहम हिस्सा होता है और उनके कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा न केवल उनके मासिक मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई बल्कि उनके अन्य भत्ते भी बढ़ाएं हैं।

ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये, वर्दी भत्ता 2500 रुपये वार्षिक, लाठी व बैटरी भत्ता 1000 रुपये वार्षिक तथा साईकिल भत्ता 3500 रुपये किया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों को अपने संबंधित क्षेत्रों में हुई मृत्यु की सूचना पंजीकृत करवाने की एवज में 500 रुपये प्रति प्रविष्टि का मानदेय देने का निर्णय लिया है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदान कर दी गई है।

वित्तमंत्री ने बताया कि हरियाणा चौकीदारी नियम, 2003 के तहत चौकीदार द्वारा जन्म एवं मृत्यु का रजिस्टर तैयार किया जाएगा और चौकीदार द्वारा उसकी मासिक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। चौकीदार को मृत्यु की सूचना व पोर्टल पर अपडेट करने की एवज में इस राशि में से 300 रुपये तथा सांझा सेवा केंद्र को पोर्टल अपडेट करने के लिए 50 रुपये तथा ग्राम पंचायत को 150 रुपये की राशि दी जाती है।

महिलाओं को ऋण पर सब्सिडी भी बढ़ेगी
हरियाणा सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव को  भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत 25 प्रतिशत सब्सिडी एवं 10 प्रतिशत लाभानुभोगी का हिस्सा और ऋण की शेष 65 प्रतिशत राशि वाणिज्यिक एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाती है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कुल ऋण पर दी जाने वाली 25 प्रतिशत सब्सिडी की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये और अन्य श्रेणियों के लिए 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है। पहले कुल ऋण पर 10 प्रतिशत सब्सिडी की अधिकतम सीमा 5 हजार रुपये थी। व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के लिए अधिकतम ऋण राशि एक लाख रुपये और अन्य श्रेणियों के लिए 40 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!