अपनी ही नाबालिग बेटी से 3 साल तक दुष्कर्म करता रहा कलयुगी पिता, फास्ट्रैक कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Edited By Mohammad Kumail, Updated: 07 Oct, 2023 06:17 PM

fastrack court awarded death sentence to a father for raping his daughter

बीते तीन सालों से न्याय की आस में बैठी एक नाबालिग बेटी को आज इंसाफ मिल गया है...

पलवल (रुस्तम जाखड़) : बीते तीन सालों से न्याय की आस में बैठी एक नाबालिग बेटी को आज इंसाफ मिल गया है। बाप-बेटी के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने वाले कलयुगी पिता को न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि वर्ष 2020 से यह मामला फास्ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। जिला अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई।

वर्ष 2020 में जिला के गांव मानपुर की रहने वाली एक नाबालिग की तरफ से महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में उसने अपने ही पिता जिले सिंह पर उसके साथ करीब 3 साल तक बलात्कार करने की बात कही थी। वर्ष 2020 में महिला थाना में पुलिस के द्वारा इस मुकदमे को दर्ज किया गया और आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद इस मामले की सुनवाई फास्ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। इसी दौरान अपने आरोपी पिता से गर्भवती हुई नाबालिक लड़की को एक बच्ची भी हुई। अदालत द्वारा डीएनए टेस्ट की कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए, इसके बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद आरोपी को अदालत के द्वारा दोषी करार दिया गया। अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने से आसपास के इलाके में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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