नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना, बहला फुसला ले गया था UP

Edited By Manisha rana, Updated: 20 Feb, 2026 04:47 PM

man sentenced to 20 years in prison for crime a minor

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी अजीत को दोषी करार देकर 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, बी. एन. एस. 137 (2) में 3 साल कैद व 2 हजार रुपए जुर्माना तथा बी. एन. एस....

सोनीपत (ब्यूरो) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी अजीत को दोषी करार देकर 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, बी. एन. एस. 137 (2) में 3 साल कैद व 2 हजार रुपए जुर्माना तथा बी. एन. एस. 87 में 5 साल कैद व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मूल रूप से यू.पी. निवासी व्यक्ति ने 19 सितम्बर, 2024 को राई थाने में मुकद्दमा दर्ज करवाया था कि वह हाल में राई थाना क्षेत्र में किराए पर रहता है। जब वह फैक्टरी में गया तो पीछे से उसकी साढ़े 16 साल की बेटी अचानक लापता हो गई। उसने बेटी के अपहरण की आशंका जताई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी।

पुलिस जांच में पता लगा था कि किशोरी को मूल रूप से यू.पी. के जिला हरदोई के गांव सलीमपुर का अजीत ले गया है। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। बाद में लड़की को बरामद करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि वह लड़की को हरदोई, लखनऊ व बाद में सीतापुर जिले में ले गया था। वहां आरोपी ने किशोरी का यौन शोषण किया था।

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