नागरिक अब घर बैठे ही कानूनी समस्याओं का कर सकते हैं समाधान, NLSA ने शुरू किया टोल-फ्री नंबर

Edited By Manisha rana, Updated: 06 Feb, 2026 02:40 PM

citizens can now solve their legal problems from the comfort of their homes

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने आम नागरिकों को कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की शुरुआत की है।

सिरसा (सतनाम सिंह) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने आम नागरिकों को कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की शुरुआत की है। यह सेवा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी, जिन्हें कानूनी जानकारी, सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब नागरिक घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

यह हेल्पलाइन सेवा 24 घंटे उपलब्ध

अधिवक्ता बलवीर कौर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यह हेल्पलाइन सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और देश के किसी भी हिस्से से इस नंबर पर कॉल कर कानूनी सहायता ली जा सकती है। नालसा का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। इस पहल से समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी और वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो सकेंगे।

इस टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से समाज के कमजोर, वंचित और असहाय वर्ग के जरूरतमंद लोगों को आसानी से मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही, मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी इस नंबर पर दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां पर कानूनी सेवा के तहत कानूनी सेवाएं लेने के लिए फ्रंट ऑफिस में आकर भी सलाह ली जा सकती है और इसके अलावा ऑनलाइन के माध्यम से भी लोगों को कानूनी सलाह दी जाती है जिसके लिए टोल फ्री नंबर 15100 है। यह टोल फ्री नंबर है यह सभी लोगों के लिए है कोई भी व्यक्ति इसमें कानूनी सलाह ले सकता है यह रजिस्टर्ड होता है फ्रंट ऑफिस में दो एडवोकेट्स की ड्यूटी लगी रहती है।

वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केसों के निपटारे के लिए आवेदन किया जा सकता है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है।

मुफ्त कानूनी सलाह लेने पहुंचे लोगों ने कहा कि यह काफी अच्छा है। टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। वह अपनी शिकायत या सलाह ऑनलाइन या यहां आकर भी कर सकते हैं और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 

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