Edited By Isha, Updated: 14 May, 2026 01:39 PM

हरियाणा में अब निजी परियोजनाओं को शामलात देह जमीन से रास्ता मिल सकेगा। हालांकि इस रास्ते पर पंचायत का अधिकार रहेगा और इसका उपयोग आमजन भी कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के 75 प्रतिशत सदस्यों
चंडीगढ़: हरियाणा में अब निजी परियोजनाओं को शामलात देह जमीन से रास्ता मिल सकेगा। हालांकि इस रास्ते पर पंचायत का अधिकार रहेगा और इसका उपयोग आमजन भी कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के 75 प्रतिशत सदस्यों और ग्राम सभा के 66 प्रतिशत सदस्यों की सहमति होने पर ही यह रास्ता दिया जाएगा। बदले में निवेशकों को परियोजना स्थल के पांच प्रतिशत हिस्से या रास्ते की चार गुणा भूमि का स्वामित्व अधिकार (जो भी अधिक हो) भी सरकार को देना होगा।
विकास और पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार ने हरियाणा ग्राम साझा भूमि (विनियमन) संशोधन नियम अधिसूचित कर दिया है।
ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इस फैसले से उन निजी प्रोजेक्ट्स की राह आसान होगी जो केवल रास्ते की कमी के कारण अटके हुए थे। वहीं, बदले में मिलने वाली जमीन से ग्राम पंचायतों के पास संसाधनों की वृद्धि होगी, जिसका उपयोग भविष्य में सामुदायिक कार्यों के लिए किया जा सकेगा।