Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 08 Sep, 2025 05:30 PM

समाज में हर वर्ग को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद मिलकर पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
गुड़गांव, (ब्यूरो): समाज में हर वर्ग को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद मिलकर पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यह बात जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राकेश कादियान ने कही। वे अधिवक्ता परिषद के 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अदालत के सर शादीलाल हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानूनी सहायता प्राप्त करना हर किसी का अधिकार है और दोनों की संस्थान मिलकर लोगों को सुगम न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समय-समय पर आयोजित होने वाले इस तरह के कार्यक्रमों का लाभ लोगों को मिल रहा है।
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इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद गुड़गांव के मीडिया प्रभारी एडवोकेट मनीष शांडिल्य ने कहा कि परिषद 34 वर्षों से लोगों की सेवा में लगा हुआ है। जरूरतमंद को निशुल्क कानूनी सहायता मिल सके इसके लिए कार्य किया जा रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं, अधिवक्ता परिषद के गुड़गांव अध्यक्ष एडवोकेट अरुण शर्मा की मानें तो आज लगाए गए इस शिविर के शुरुआती दो घंटे में ही 20 लोगों ने कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है जिनकी परिषद और प्राधिकरण के साथ मिलकर सहायता की जा रही है।
वहीं, परिषद के वरिष्ठ सदस्य जगरूप सिंह एडवोकेट की मानें तो परिषद की स्थानों जरूरमंदों की मदद करने के लिए की गई थी। यह परिषद विधिक सेवाएं प्राधिकरण के साथ मिलकर भी लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। जिसकी हर तरफ सराहना की जा रही है।
स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए इस कानूनी सहायता शिविर में देर शाम तक लोगों का आना जारी रहा। यहां मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने लोगों की मदद कर इस तरह से परिषद के कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का संकल्प लिया।