Edited By Yakeen Kumar, Updated: 09 Mar, 2025 03:15 PM

हरियाणा में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने अपनी चाची की हत्या के मामले में 4 लोगों को सजा सुनाई है। महिला की हत्या बस मामूलीस बात को लेकर की गई थी। कोर्ट ने मृतका के भतीजे जसविंद्र,
कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने बीड़ मथाना में अपनी चाची की हत्या के मामले में 4 लोगों को सजा सुनाई है। महिला की हत्या खेत के रास्ते को लेकर की गई थी। कोर्ट ने मृतका के भतीजे जसविंद्र, उसकी पत्नी परमजीत कौर, बेटे मंदीप उर्फ मंजीत सिंह और राजेंद्र कुमार को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि 23 मई, 2020 को थाना सदर पिपली में बीड़ पिपली निवासी हरजीत ने पुलिस में शिकायत दी थी। जिसमें बताया गया था कि उसके ताऊ के लड़के जसविंद्र के साथ खेत के रास्ते को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। 23 मई 2020 को वह दुकान बंद कर घर पहुंचा तो ताऊ का लड़का जसविंद्र, उसका छोटा भाई राजेंद्र, बेटा मंदीप और पत्नी लाठी डंडे, लोहे की रॉड लेकर उनके घर में घुस गए। सभी ने गाली-गलौज करने के बाद उस पर और परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला कर दिया। हमले का शोर सुनकर पड़ोसियों ने उन्हें मुश्किल से बचाया।
लोहे की रॉड से किया गया था हमला
हरजीत ने बताय कि उसकी 60 वर्षीय माता बिमला देवी के सिर में लोहे की रॉड मार दी। उनकी मां को गंभीर हालत में पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जहां गंभीर चोट लगने के कारण सिविल अस्पताल से पीजीआई रेफर किया था। इलाज के दौरान ही उसकी माता की मौत हो गई थी।
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