Edited By Imran, Updated: 10 May, 2022 04:25 PM
जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी से होटल में दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 1.10 लाख
सोनीपत: जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी से होटल में दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 50 हजार पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दिल्ली की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी ने 2 दिसंबर, 2020 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उसकी बहन का देवर उसे करीब एक साल पहले मुरथल लेकर आया था। आरोपी उसे अपने साथ मुरथल स्थित एक होटल में ले गया था। वहां पर आरोपी ने कमरे में ले जाकर निकाह करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
इतना ही नहीं आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली थी। बाद में उसने किसी अन्य युवती से निकाह कर लिया था। साथ ही उसे कहा था कि वह अपनी जिंदगी में खुश है। वह इस मामले को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही आरोपी उसके अश्लील वीडियो को लेकर धमकी देने लगा। वह उसे धमकी देता था कि अगर वह उसे छोड़ देगी तो वह उसे बदनाम कर देगा। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया पर उसकी व अपनी फोटो अपलोड कर दी। वह उनकी अश्लील वीडियो अपलोड करने की धमकी देने लगा।