15 वर्षीय किशोरी से रेप करने वाले को 20 साल कैद

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 07 Oct, 2026 06:38 PM

20 years imprisonment for rape with minor in gurgaon

साल 2021 में 15 वर्षीय किशोरी से रेप करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को सबूतों एवं गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): साल 2021 में 15 वर्षीय किशोरी से रेप करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को सबूतों एवं गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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जानकारी के मुताबिक, 14 अक्टूबर 2021 को सदर सोहना थाना पुलिस को 15 वर्षीय किशोरी के घर से लापता होने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया। मेडिकल जांच के दौरान किशोरी से रेप होने की पुष्टि हुई जिसके बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो की धारा जोड़ दी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले रवि को 29 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। मामले अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। 

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