हरियाणा में छोटे उद्योगों और दुकानों पर भी न्यूनतम मजदूरी का नियम अनिवार्य, श्रम विभाग ने बढ़ाई सख्ती... जानिए क्या है वजह

Edited By Isha, Updated: 06 Oct, 2026 12:13 PM

minimum wage rules made mandatory for small industries and shops in haryana

हरियाणा में छोटे प्रतिष्ठानों और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी के नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। राज्य के श्रम विभाग ने इस दिशा में अपने तेवर कड़े कर दिए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों

चंडीगढ़: हरियाणा में छोटे प्रतिष्ठानों और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी के नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। राज्य के श्रम विभाग ने इस दिशा में अपने तेवर कड़े कर दिए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को जमीनी स्तर पर इसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं।

श्रम आयुक्त ने राज्य के सभी उप श्रम आयुक्तों, सहायक श्रम आयुक्तोंऔर श्रम निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 9 अप्रैल को जारी न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना को छोटे-बड़े हर संस्थान और प्रतिष्ठान में पूरी तरह से लागू कराया जाए। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के हर वर्ग के श्रमिक को उसका निर्धारित वेतन अधिकार स्वरूप मिल सके।

यह पूरा प्रशासनिक कदम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित एक महत्वपूर्ण कानूनी मामले से जुड़ा हुआ है। अदालत में चल रहे इस मामले के दौरान यह बात उठाई गई थी कि 9 अप्रैल को जारी न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना का पालन छोटे प्रतिष्ठानों  में प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है, जिसके बाद विभाग हरकत में आया है।

छोटे प्रतिष्ठानों में न्यूनतम मजदूरी के क्रियान्वयन और इससे जुड़े मामलों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को तय की गई है। अदालत की अगली तारीख से पहले श्रम विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि नियमों की पालना में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए।

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