Edited By Isha, Updated: 06 Oct, 2026 09:01 AM

: फरीदपुर की पंचायती जमीन में नाले की जमीन के रूट को चेंज करने के आरोप में सस्पेंड हुई गांव की सरपंच को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है। सरपंच अनुप्रीत को तत्कालीन डी.सी. द्वारा इस आरोप में सस्पेंड किया गया था कि उन्होंने गांव
पानीपत : फरीदपुर की पंचायती जमीन में नाले की जमीन के रूट को चेंज करने के आरोप में सस्पेंड हुई गांव की सरपंच को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है। सरपंच अनुप्रीत को तत्कालीन डी.सी. द्वारा इस आरोप में सस्पेंड किया गया था कि उन्होंने गांव की पंचायती जमीन में पानी के नाले के रूट को गलत तरीके से बदलवाया था। यह शिकायत गांव के ही सत्ता पक्ष की ओर से की गई थी।
सरपंच पक्ष का कहना था कि नाले के रूट को बदलने से पंचायत की जमीन कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। पुराना रूट 2 कनाल 6 मरला में था जबकि नया रूट बनने के बाद पंचायत को 2 कनाल 13 मरला जमीन मिली। रूट का यह तबादला नहर विभाग के कैनाल अफसरों द्वारा किया गया था और पटवारी व तहसीलदार ने इसका बाकायदा इंतकाल भी किया था। उनसे केवल स्वीकृति मांगी गई थी बाकी काम अधिकारियों को करना था। कमिश्नर द्वारा जिला स्तर पर जांच के आदेश देने के बाद भी जब जांच नहीं हुई तो सरपंच पक्ष ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।