सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 दोषियों व उनकी मददगार महिला को 20-20 साल की कैद

Edited By Isha, Updated: 03 Aug, 2022 09:21 AM

20 years imprisonment for 2 convicts

महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों में 2 पुरुष दोषियों की मददगार महिला भी शामिल है। अदालत ने तीनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है।...

सोनीपत: महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों में 2 पुरुष दोषियों की मददगार महिला भी शामिल है। अदालत ने तीनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को खेत में मजदूरी के बहाने बुलाने के बाद उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

गन्नौर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने 21 अगस्त, 2020 को पुलिस को बताया था कि उनके पड़ोस की गीता 15 अगस्त को उसे अपने साथ गांव के प्रेम के खेत में मजदूरी के लिए लेकर गई थी। वहां पर पड़ोसी गांव का सुनील पहले ही मौजूद था। महिला ने आरोप लगाया था कि काम करने के बाद प्रेम व सुनील ने खेत में समौसे मंगवाए थे। गीता ने उसे समोसे खाने को दिए थे जिसके बाद उसे चक्कर आ गए थे। इसी दौरान उसे शीतल पेय में शराब मिलाकर पिला दी गई। गीता के प्रेम के साथ पहले से ही गलत संबंध थे।

जब वह वहां से जाने लगी तो प्रेम ने उसका हाथ पकड़कर उसे सुनील के साथ कमरे में बंद कर दिया था। उस दौरान उसकी कांच की चूड़ी उसके हाथ में लगने से खून भी आ गया था। उसके कपड़े फट गए थे। महिला ने आरोप लगाया था उसके साथ दुष्कर्म किया गया। किसी को बताने पर उसे व उसके पति को मारने की धमकी दी गई थी। बाद में गीता ने उसे पैसे दिलाने का भी झांसा दिया था। उसके बाद गीता उस पर प्रेम व सुनील के साथ अक्सर संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगी जिससे तंग आकर उसने मामले से अपने पति को अवगत कराया था। जिसके बाद पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने महिला का मैडीकल करवाकर आरोपियों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। मामले में एस.सी.एस.टी. एक्ट भी लगाया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले में सुनवाई करते हुए ए.एस.जे. राजेंद्र पाल गोयल की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को दोषी सुनील को भा.दं.सं. की धारा 376-डी में 20 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, 506 में 2 साल कैद व 2 हजार रुपए जुर्माना व एस.सी.एस.टी. एक्ट में 10 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रेम को भा.दं.सं. की धारा 376-डी में 20 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, 506 में 2 साल कैद व 2 हजार रुपए जुर्माना, 120बी में 20 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना व एस.सी.एस.टी. एक्ट में 10 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा गीता को 120बी में 20 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा 506 में 2 साल कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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