BREAKING: 6 साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

Edited By Deepak Kumar, Updated: 15 May, 2025 07:23 PM

yamunanagar court sentences death penalty for rape and murder of 6 year old girl

यमुनानगर में न्यायालय ने 6 साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें यमुनानगर के थाना छछरौली के गांव में पिछले साल 21 सितंबर को 6 वर्षीय बच्ची गायब हो गई थी। देर रात उसका शव खेतों में मिला था, जिसकी गला...

यमुनानगर (सुरेंद्र मेहता): हरियाणा के यमुनानगर में न्यायालय ने 6 साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें यमुनानगर के थाना छछरौली के गांव में पिछले साल 21 सितंबर को 6 वर्षीय बच्ची गायब हो गई थी। देर रात उसका शव खेतों में मिला था, जिसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। 

आरोपी ने घर के बाहर खेल रही इस बच्ची का अपहरण किया। उसे खेतों में ले जाकर बलात्कार किया। उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। गांव के ही दो लोगों ने आरोपी को बच्ची को ले जाते हुए देखा था। जब परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो पता चला कि आरोपी अपने घर आया था और कपड़े बदलकर कहीं चला गया। लेकिन पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने राजेश नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। तब से यह मामला यमुनानगर की अदालत में चल रहा था। जहां आज अदालत में आरोपी को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई है।

मामले में 18 लोगों ने दी थी गवाही

इस मामले में 18 लोगों ने गवाही दी। लेकिन इसमें दो आई विटनेस ऐसे थे, जिन्होंने आरोपी को लड़की को ले जाते हुए देखा था। जबकि एक विटनेस ने आरोपी को आते हुए देखा था। जहां उनकी गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई वहीं आरोपी का डीएनए भी मैच हुआ। इसके चलते उसे फांसी की सजा हुई है ।यह नए कानून भारतीय न्याय संहिता में संभवतः पहला मामला है जब पोस्को एक्ट में आरोपी को फांसी की सजा हुई है।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)

Related Story

    Trending Topics

    IPL
    Lucknow Super Giants

    Royal Challengers Bengaluru

    Teams will be announced at the toss

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!