ज्योति मल्होत्रा की जमानत पर फैसला सुरक्षित, जासूसी गतिविधियों के आरोप में है जेल में बंद

Edited By Manisha rana, Updated: 28 Feb, 2026 03:53 PM

jyoti malhotra bail order reserved

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बहस के दौरान ज्योति के वकील ने आरोप लगाया कि इस मामले में ज्योति के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. का कोई ठोस आधार नहीं है। जासूसी गतिविधियों के आरोप में मई, 2025 से जेल में बंद ज्योति ने अपनी रिहाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

एफ.आई.आर. के अनुसार यह मामला मई, 2025 में आई एक इंटेलीजेंस ब्यूरो इनपुट रिपोर्ट से जुड़ा है। आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा वर्ष, 2023 में पाकिस्तान उच्चायोग नई दिल्ली वीजा आवेदन के लिए गई थी, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से हुई। उस पर भारत से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान का आरोप है। ज्योति पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।

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