Faridabad: सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या करने वाले 2 दोषियों को मिली 'आखरी सांस तक' उम्रकैद की सजा

Edited By Isha, Updated: 12 Aug, 2026 11:25 AM

two people convicted of murdering a woman were sentenced to life imprisonment

सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या करने वाले 2 युवकों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने उम्रकैद और 2.62 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश में साफ कहा

फरीदाबाद : सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या करने वाले 2 युवकों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने उम्रकैद और 2.62 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने आदेश में साफ कहा कि दोनों दोषी आखिरी सांस तक जेल में रहेंगे। 23 अप्रैल 2023 को बिहार निवासी युवक ने मुजेसर थाने में शिकायत दी थी कि उसकी बहन शादी के 2 साल बाद पति के साथ मुजेसर किराए पर रहने आ गई थी। बहन और जीजा प्राइवेट नौकरी करते थे।

उनके कमरे के साथ ही मथुरा निवासी प्रह्लाद भी रहता था। सैक्टर-7 इंदिरा नगर निवासी मुकेश उर्फ कालू उसका दोस्त था। प्रह्लाद उसकी बहन को अक्सर परेशान करता था। 21 अप्रैल को बहन और जीजा रोजाना की तरह नौकरी पर चले गए थे। 

दोपहर करीब 1 बजे बहन खाना खाने घर आई। इस दौरान प्रह्लाद और मुकेश शराब पी रहे थे। दोनों फोन लेने के बहाने बहन के कमरे में घुस गए। उन्होंने पहले उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला बेहोश हो गई तो उन्होंने कमरे में रखी बैड की चादर फाड़कर फंदा बनाकर उसे पंखे से लटका दिया। इसके बाद दोनों उसके 2 मोबाइल लेकर अपने अपने घर चले गए। रात साढ़े 10 बजे जीजा घर आया तो उसे पंखे से लटके पाया। उसने प्रह्लाद पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने प्रह्लाद को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने मुकेश के साथ हत्या की बात कबूल कर ली।

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