Edited By Mohammad Kumail, Updated: 16 Mar, 2023 06:50 PM

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी दीपक व राहुल वासी अनूपगढ़ को एडिशनल सैशन जज डॉ. चंद्र हास की अदालत ने आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है...
जींद (अमनदीप पिलानिया) : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी दीपक व राहुल वासी अनूपगढ़ को एडिशनल सैशन जज डॉ. चंद्र हास की अदालत ने आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को दो साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
महिला थाना जींद के मामले में एक नाबालिग लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह दिनांक 04.06.19 को अपनी नानी के साथ सो रही थी। रात को दीपक व राहुल वासी अनूपगढ़ घर में घुसकर उसका मुंह दबाकर खेतों में ले गए व दोनों ने बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। जिस शिकायत पर महिला थाना जींद में मामला दर्ज कर मामले की जांच करते हुए उपनिरीक्षक निर्मला देवी द्वारा 18.06.2019 को आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया व ठोस साक्ष्यों सहित चालान पेश किया। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था।
आज मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सैशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 376डी ए आईपीसी के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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