Edited By Shivam, Updated: 01 Dec, 2019 09:50 PM
गुडग़ांव में तैनात ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कांस्टेबल को 6 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
गुडग़ांव: गुडग़ांव में तैनात ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कांस्टेबल को 6 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पिछले वर्ष 13 अगस्त को भिवानी के नितिन गोयल ने डीएलएफ फेस वन पुलिस थाना प्रभारी को ई मेल की थी कि वह सायं के समय ब्रिस्टल चौक पर गलत दिशा में अपनी गाड़ी लेकर आ रहा था। यातायात पुलिस में तैनात कर्मी जितेंद्र ने उसे रोक लिया और उसका 1100 रुपए का चालान काटने के बारे में बताया।
नितिन के आग्रह करने पर यातायात पुलिसकर्मी ने उससे 500 रुपए रिश्वत मांगी। उसने 500 रुपए दे भी दिए थे, लेकिन मामला अन्य पुलिसकर्मियों के बीच खुल गया। जिस पर उसने 500 रुपए लौटा भी दिए थे। लेकिन पुलिस थाना प्रभारी ने पुलिसकर्मी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज कर लिया था।