हरियाणा में बकायेदारों को बड़ी राहत: 15 साल के बकाया पर 100% ब्याज माफ, 30 जून तक सुनहरा मौका

Edited By Isha, Updated: 16 May, 2026 11:36 AM

major relief for defaulters in haryana

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 87 निकायों के 41.70 लाख उपभोक्ताओं (बकायेदारों) को बड़ी राहत दी है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने संपत्तिकर के बकाया व्याज में सौ प्रतिशत छूट दे दी है।

चंडीगढ़: हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 87 निकायों के 41.70 लाख उपभोक्ताओं (बकायेदारों) को बड़ी राहत दी है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने संपत्तिकर के बकाया व्याज में सौ प्रतिशत छूट दे दी है। इसका लाभउठाने के लिए उपभोक्ताओं को 30 जून तक बकाया राशि एकमुश्त जमा करानी होगी।

प्रदेश में करीब 49.97 लाख उपभोक्ता हैं। जो बकायेदार हैं उन्हें योजना का लाभ पाने के लिए सशर्त राहत दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र 2026-2027 में बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने से संबंधित निर्णय लिया था।

शुक्रवार को हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त व सचिव अशोक मीणा ने छूट से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। निकाय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उपभोक्ताओं को छूट का लाभ वर्ष 2010-2011 से 2024-2025 तक लंबित संपत्तिकर की बकाया राशि पर ब्याज में मिलेगा। उपभोक्ताओं को बकाया राशि का पूरा भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 तक का करना होगा।

छूट पाने के लिए शर्त यह है कि 30 जून तक बकाया रकम जमा कराने के साथ ही बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व प्रमाणित (सेल्फ सर्टिफिकेशन) कराना होगा। इसके साथ ही देरी से भुगतान की स्थिति में प्रतिमास 1.5 प्रतिशत की दर से व्याज भी वसूला जाएगा। सभी निकायों में उपभोक्ताओं को छूट का लाभ मिल सके इसके लिए काउंटर लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए भी काम होगा।

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