Railway Employees को बड़ी राहत: अब दंपती की एक ही स्थान पर हो सकेगी तैनाती, रेलवे ने जारी किए नए निर्देश

Edited By Isha, Updated: 09 Aug, 2026 01:13 PM

major relief for railway employeecouples can now be posted at the same location

रेलवे ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए पति-पत्नी की एक ही स्टेशन पर तैनाती के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए आदेशों का मकसद कर्मचारियों को सामान्य पारिवारिक जीवन जीने और विशेष

अंबाला: रेलवे ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए पति-पत्नी की एक ही स्टेशन पर तैनाती के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए आदेशों का मकसद कर्मचारियों को सामान्य पारिवारिक जीवन जीने और विशेष रूप से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पालन-पोषण में सहायता प्रदान करना है।

यदि पति-पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं और एक ही यूनिट व विभाग में कार्यरत हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से एक ही स्थान पर तैनात किया जाएगा बशर्ते उचित स्तर का पद उपलब्ध हो। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उनमें से कोई एक-दूसरे के अधीनस्थ के रूप में काम न करें। यदि दोनों रेलवे कर्मचारी अलग अलग यूनिट से हैं तो दोनों को उसी स्टेशन पर तैनात करने के प्रयास किए जाएंगे जहां उनके अपने कैडर में पद मौजूद हैं। पद न होने की स्थिति में नियमों के तहत श्रेणी परिवर्तन के अनुरोधों

पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। यदि पति या पत्नी में से कोई एक रेलवे सेवक है और दूसरा ऑल इंडिया सर्विस या अन्य केंद्रीय सेवा में है तो रेलवे कर्मचारी को संबंधित क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।

यदि जीवनसाथी राज्य सेवा या केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत है तो रेलवे कर्मचारी के स्थानांतरण आवेदन पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि सभी मंडलों और जोनल मुख्यालयों में जीवनसाथी के आधार पर ट्रांसफर के आवेदनों को दर्ज करने और समय-समय पर समीक्षा करने के लिए एक अलग रजिस्टर बनेगा। यह नए निर्देश राजपत्रित अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। 

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