Edited By Shivam, Updated: 10 Dec, 2019 04:16 PM

हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रही महिला कर्मचारियों को...
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रही महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने यह घोषणा जुलाई माह में की थी जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आउटसोर्सिंग पार्ट-टू में यह सुविधा पहले से मिल रही है, लेकिन पार्ट-वन की मांग को अब पूरा किया गया है।
हरियाणा में आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रही महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। कर्मचारी संगठनों द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले बीती 20 जुलाई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया था। इसके चलते मुख्यमंत्री ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था।
10 हजार से अधिक महिला कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मनोहर सरकार को दूसरी बार सत्ता में आए करीब दो माह होने को हैं और कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करते हुए अधिसूचना जारी हो गई है। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों, मंडल आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड व निगमों के प्रबंधकों को जारी अधिसूचना में कहा है कि तुरंत प्रभाव से उनके विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी-वन के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दस हजार से अधिक महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। नए आदेशों में मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को आउटसोर्सिंग पार्ट टू में भी यह नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
सीसीएल पर अभी फैसला नहीं
हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी वन के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को भले ही मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान कर दी है, लेकिन चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सर्वकर्मचारी संघ के महासचिव एवं कर्मचारी नेता सुभाष लांबा के अनुसार सरकार ने वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है, लेकिन सीसीएल का मुद्दा अभी भी अधूरा है। कोई महिला अगर प्रसूति के दौरान मातृत्व अवकाश लेगी तो उसे सीसीएल दिया जाना भी जरूरी है।