Edited By Isha, Updated: 19 Dec, 2025 03:48 PM

हरियाणा सरकार ने चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के बीच कर्मचारियों को अहम राहत दी है। मेडिकल आधार पर ट्रांसफर के लिए अंक (मार्क्स) हासिल करने वाले कर्मचारियों को अब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने
डेस्क: हरियाणा सरकार ने चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के बीच कर्मचारियों को अहम राहत दी है। मेडिकल आधार पर ट्रांसफर के लिए अंक (मार्क्स) हासिल करने वाले कर्मचारियों को अब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और समय मिलेगा। सरकार ने यह फैसला मेडिकल संस्थानों और कर्मचारियों की ओर से सामने आई व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराने की पहले तय अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 दिसंबर कर दिया है। पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त समय मिल गया है। अधिसूचना में साफ किया गया है कि यह राहत उन कर्मचारियों के लिए है, जो मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति के क्लॉज 4(।।)(6) के तहत गंभीर और दुर्बल करने वाले रोगों की श्रेणी में आते हैं।
इसमें कर्मचारी स्वयं, उनके पति या पत्नी, अथवा अविवाहित पुत्र या पुत्री की गंभीर बीमारी के मामले शामिल हैं। ऐसे मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ट्रांसफर के लिए विशेष अंक दिए जाते हैं, लेकिन तय समय-सीमा में प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण कई कर्मचारी वंचित हो रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से उन्हें राहत मिलेगी। सरकार के अनुसार, मेडिकल संस्थानों और कर्मचारियों दोनों की ओर से यह फीडबैक सामने आया था कि सीमित समय के कारण मेडिकल बोर्ड और अस्पतालों से प्रमाण पत्र जारी कराना कठिन हो रहा है। कई मामलों में प्रक्रियागत देरी भी सामने आई। इन्हीं व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य केवल समय बढ़ाना नहीं, बल्कि ट्रांसफर प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाना है। अतिरिक्त समय मिलने से पात्र कर्मचारी अपने मेडिकल दावों से जुड़े दस्तावेज पूरे कर सकेंगे और किसी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा के कारण नुकसान से बच पाएंगे।