Edited By Isha, Updated: 10 Dec, 2025 06:53 PM

हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति के पार्ट-II के तहत नियुक्त कर्मचारियों की संविदा अवधि को अस्थायी रूप से और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति के पार्ट-II के तहत नियुक्त कर्मचारियों की संविदा अवधि को अस्थायी रूप से और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पार्ट-II के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सेवाएं, जिन्हें पहले 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया था, अब 1 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी गई हैं। यह विस्तार कुल चार माह की अवधि के लिए अथवा सुरक्षा-ए-सेवा अधिनियम, 2024 का पोर्टल क्रियान्वित होने तक, जो भी पहले होगा, प्रभावी रहेगा।