Edited By Isha, Updated: 05 Dec, 2025 06:31 PM

हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार के, एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट-कम-डेथ ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार के, एकीकृत पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) के तहत आने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट-कम-डेथ ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। गौरतलब है कि एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त, 2025 से लागू की गई थी। इसमें 1 जनवरी, 2006 या उसके बाद भर्ती हुए वे कर्मचारी शामिल हैं, जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आते थे।