Edited By Manisha rana, Updated: 29 Mar, 2026 01:20 PM

हरियाणा के ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट से राहत मिली है। सरकार ने कोर्ट में साफ किया कि कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में ही बनाए रखा जाएगा।
चंडीगढ़ : हरियाणा के ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट से राहत मिली है। सरकार ने कोर्ट में साफ किया कि कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में ही बनाए रखा जाएगा। वहीं उन्हें ग्रुप-सी पदों पर प्रमोशन के लिए विचार किया जाएगा। सरकार के आश्वासन को पर्याप्त मानते हुए हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि जब कर्मचारियों को उनके ही विभाग में बनाए रखते हुए प्रमोशन का मौका दिया जाएगा, तो उनकी शिकायत स्वतः समाप्त हो जाती है। इससे साफ हो गया है कि फिलहाल ग्रुप डी कर्मचारियों की विभागीय पहचान और वरिष्ठता बरकरार रहेगी, जिससे उनके प्रमोशन के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
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