आतंकी टुंडा ने किया हाईकोर्ट का रुख, उम्रकैद की सजा के खिलाफ दी अपील

Edited By Punjab Kesari, Updated: 09 Dec, 2017 10:15 AM

terrorist abdul karim tunda high court appeal

लश्कर-ए-तयैबा के आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा ने वर्ष 1996 के सोनीपत बम ब्लास्ट केस में सुनाई गई उम्रकैद की सजा के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की है। हाईकोर्ट ने उसकी अपील पर सुनवाई करते हुए फिलहाल जुर्माने पर स्टे लगा दिया है,...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): लश्कर-ए-तयैबा के आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा ने वर्ष 1996 के सोनीपत बम ब्लास्ट केस में सुनाई गई उम्रकैद की सजा के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की है। हाईकोर्ट ने उसकी अपील पर सुनवाई करते हुए फिलहाल जुर्माने पर स्टे लगा दिया है, वहीं उसकी अपील एडमिट कर ली है। बीते अक्तूबर में टुंडा को सोनीपत के एडिशनल सैशंस जज डा. सुशील गर्ग ने हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश एवं एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

75 वर्षीय टुंडा उन 20 आतंकवादियों में से एक था जिसे मुम्बई में 26/11 के हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सौंपने की मांग की थी। बाद में उसे भारत-नेपाल बार्डर के पास बनबासा से 16 अगस्त, 2013 को खुफिया जानकारी के आधार पर पकड़ा गया था। देशभर में हुए 40 बम धमाकों में उसके शामिल होने का शक जताया गया था। सोनीपत में 28 दिसम्बर, 1996 को 2 अलग-अलग जगहों पर 2 बम धमाके हुए थे। इनमें 15 लोग घायल हो गए थे। सज्जन सिंह नामक व्यक्ति की शिकायत पर शुरूआत में अज्ञात के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया था। मामले में कुल 43 गवाहियां दर्ज की गई थीं।
 

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