Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 24 Oct, 2024 05:17 PM
छीनाझपटी के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को...
गुडग़ांव, (ब्यूरो) : छीनाझपटी के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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पब्लिक प्रॉसिक्यूटर योगेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 जून 2019 को मानेसर थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र के गांव पारा में कार चालकों से छीनाझपटी हुई है। पुलिस मौकेे पर पहुंची औैर कार चालकों ने एक झपटमार को काबू भी किया हुआ था। पुलिस ने उसे काबू कर उसकी पहचान तावडू क्षेत्र के रोहित के रुप में कराई थी। कार चालक प्रवीण कुमार ने पुलिस को बताया था कि वह अपने दोस्त सज्जन सिंह के साथ जा रहा था। जब गांव पारा केे निकट पहुंचे तो मोटरसाईकिल पर सवार 2 युवकों ने उनकी कार केे सामने मोटरसाईकिल लगा दी और उन्होंने कार की चाबी छीनने का प्रयास भी किया।
उन्होंने सज्जन सिंह की सोने की चैन भी झपटकर भागने का प्रयास किया। उनमें से एक को उन्होंने काबू कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने भादंस की धारा 341, 379, 379ए, 511, 411, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पुख्ता सबूत व गवाह पेश किए, जिनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साला की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।