3 साल की बच्ची से रेप व हत्या मामले में मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,जानिए क्यों

Edited By Isha, Updated: 05 Sep, 2025 10:37 AM

supreme court stays death penalty in the case of rape and murder of a 3 year old

गुरुग्राम में वर्ष 2018 3 वर्षीय बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौत की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट 12 हफ्ते बाद निचली

गुड़गांव, : गुरुग्राम में वर्ष 2018 3 वर्षीय बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौत की सजा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट 12 हफ्ते बाद निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता व न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि करने के आदेश के खिलाफ दोषी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इस मामले में दोषी ठहराए गए सुनील कुमार की मौत की सजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को गुरुग्राम हाईकोर्ट ने में करीब 7 साल पहले 3 साल की बच्ची दुष्कर्म व हत्या के दोषी की मौत की सजा पर रोक लगा दी। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से निचली अदालत और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मामले के मूल रिकॉर्ड मंगवाने को कहा है।

पीठ ने संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे अपीलकर्ता का सरकारी अस्पताल से साइकोलॉजिकल असैस्मैट करवाएं। अपीलकर्ता से संबंधित सभी परिवीक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के अलावा मूल्यांकन रिपोर्ट हरियाणा के वकील के माध्यम से 8 हफ़्ते के भीतर शीर्ष अदालत में पेश करनी है।

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