Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 30 Aug, 2025 08:31 PM

सदर बाजार से महिला की चेन छीनने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज विनय शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): सदर बाजार से महिला की चेन छीनने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज विनय शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।
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पुलिस के मुताबिक, 28 मई 2023 को सिटी थाना पुलिस को एक महिला ने शिकायत देकर बताया था कि वह सदर बाजार में खरीददारी करके अपने घर जा रही थी तभी एक युवक उसके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। सिटी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करते हुए एक आरोपी को काबू किया था। आरोपी की पहचान शीतला कॉलोनी के रहने वाले अभिषेक के रूप में हुई।
आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवा पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए। इस पर अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उसे धारा 379 B आईपीसी के तहत 10 साल की कैद (कठोर कारावास) 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।