Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 19 Aug, 2025 09:26 PM

खोह गांव के पास एक युवक से मोबाइल और डेबिट कार्ड छीनने के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने सुनाया।
गुड़गांव, (ब्यूरो): खोह गांव के पास एक युवक से मोबाइल और डेबिट कार्ड छीनने के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला सत्र एवं न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने सुनाया। दोषी पलवल के आली मेव गांव निवासी सलमान और अनीश पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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मामला सात फरवरी 2024 का है, जब बिरेंद्र नाम का युवक अपने दोस्त के साथ टैंपो से जा रहा था। शाम करीब साढ़े सात बजे खोह गांव के पास वे लघुशंका के लिए रुके। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने उनसे समय पूछा और मौका मिलते ही बिरेंद्र के हाथ से मोबाइल छीन लिया। मोबाइल में उनका डेबिट कार्ड भी था। पीड़ित की शिकायत के बाद आईएमटी मानेसर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अगले ही दिन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी तलाशी में शिकायतकर्ता का मोबाइल और डेबिट कार्ड बरामद हुआ, साथ ही 88 अन्य डेबिट कार्ड भी मिले। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई।