Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 06 Aug, 2025 03:10 PM

नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप करने वाले को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान न...
गुड़गांव,(ब्यूरो): नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप करने वाले को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस के मुताबिक, 6 मई 2021 को बिलासपुर थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने 15 साल की किशोरी के अपहरण होने की शिकायत दी थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366-A के तहत केस दर्ज कर लिया था।
मामले में पुलिस ने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहृरत किशोरी को बरामद कर लिया। बरामद किशोरी के अदालत में बयान दर्ज कराए गए जिसमें उसने बताया कि बिलासपुर के गांव बासलम्बी रहने वाले अम्मू उर्फ अमनदीप द्वारा शादी का झांसा देकर लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसके रेप करने की बात कही थी। इस मामले में पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 की धारा को जोड़ दी गई। मामले में पुलिस ने आरोपी अम्मू उर्फ अमनदीप को काबू कर जेल भेज दिया िाा। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उससे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपए जुर्माना व धारा 366 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।