Edited By Krishan Rana, Updated: 11 Sep, 2026 09:54 AM

हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने महिला अनुबंध कर्मचारियों को दी अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी (CL) की
चंडीगढ़ : हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने महिला अनुबंध कर्मचारियों को दी अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी (सी.एल.) की सुविधा वापस ले ली है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 28 जुलाई 2026 को जारी वह आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है, जिसके तहत पात्र महिला अनुबंध कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया था। विभाग ने आदेश वापस लेने के पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है।
नए आदेश के बाद अब महिला अनुबंध कर्मचारियों को 28 जुलाई के आदेश के तहत मिलने वाली अतिरिक्त सी.एल. का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई 2025 को जारी पूर्व आदेश ही प्रभावी रहेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 28 जुलाई 2026 को जारी आदेश में निदेशालय के अधीन आने वाले संस्थानों में कार्यरत पात्र महिला अनुबंध कर्मचारियों के लिए हर महीने एक अतिरिक्त कैजुअल लीव देने का निर्णय लिया गया था।

इस व्यवस्था के तहत एक कैलेंडर वर्ष में सामान्य तौर पर उपलब्ध 10 दिनों की सी. एल. के अतिरिक्त 12 दिन तक की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। जिसके चलते पात्र कर्मचारियों को साल में अधिकतम 22 दिन की आकस्मिक छुट्टी मिलने की व्यवस्था की गई थी। इस निर्णय से उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत महिला अनुबंध कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलना था।
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