Edited By Isha, Updated: 08 Feb, 2022 07:54 PM

हरियाणा सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन राजस्व विभाग के 9 तहसीलदार और नायब तहसीलदार,5 रजिस्ट्री क्लर्क और 24 पटवारियों को को सर्विस रूल 7A के तहत नोटिस जारी करेगा। बता दें कि जिला प्रशासन को हरियाणा सरकार से आदेश प्राप्त हुए हैं। तहसीलदार
कैथल( जयपाल रसूलपुर): हरियाणा सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन राजस्व विभाग के 9 तहसीलदार और नायब तहसीलदार,5 रजिस्ट्री क्लर्क और 24 पटवारियों को को सर्विस रूल 7A के तहत नोटिस जारी करेगा।

बता दें कि जिला प्रशासन को हरियाणा सरकार से आदेश प्राप्त हुए हैं। तहसीलदार औऱ नायब तहसीलदार और रजिस्ट्री कलर्स पर आरोप है कि उन्होंने बिना डीटीपी की अनुमति के 3 अप्रैल 2017 से 13 अगस्त 2021 तक जमीन की रजिस्ट्री की थी। वहीं पटवारियों पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी अनुमति के भूमि की प्राकृतिक में बदलाव कर दिया।
जानकारी देते हो कैथल के उपायुक्त ने बताया कि इन सभी अधिकारी और कर्मचारियों को कल से नोटिस देना शुरू कर दिया जाएगा। सभी कर्मचारी और अधिकारी कैथल जिले में कार्यरत है। इन्होंने 3 अप्रैल 2017 से लेकर 13 अगस्त 2021 तक डीटीपी की अनुमति लिए बिना रजिस्ट्री की है।

उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि कुछ अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, लेकिन नोटिस सभी कर्मचारी और अधिकारियों को दिए जाएंगे।
