Edited By Yakeen Kumar, Updated: 24 Dec, 2025 07:33 PM

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने बिजली कनेक्शन जारी करने में लापरवाही बरतने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने हिसार के एक उपभोक्ता को समय पर बिजली कनेक्शन न देने पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVN) के संबंधित SDO पर 5 हजार रुपये...
चंडीगढ़ : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने बिजली कनेक्शन जारी करने में लापरवाही बरतने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने हिसार के एक उपभोक्ता को समय पर बिजली कनेक्शन न देने पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVN) के संबंधित SDO पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को 1500 रुपये मुआवजा देने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
आयोग के अनुसार, हिसार निवासी युवक ने 15 जुलाई को एलटी (Low tension) श्रेणी के तहत नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। नियमों के मुताबिक आवेदन के 15 दिनों के भीतर कनेक्शन दिया जाना चाहिए, लेकिन विभाग ने करीब पांच माह तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान उपभोक्ता को गलत तरीके से डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया गया।
मामले में उपभोक्ता ने पहले और दूसरे स्तर पर अपील दायर की, लेकिन इसके बावजूद न तो कनेक्शन जारी किया गया और न ही एस्टीमेट में सुधार किया गया। परेशान होकर शिकायतकर्ता को आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आयोग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर होने के बाद ही विभाग ने 11 नवंबर को सही एस्टीमेट जारी किया, जिसकी राशि 1 लाख 3 हजार 410 रुपये तय की गई।
आयोग ने गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताई
आयोग ने इस पूरे मामले को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए SDO पर आर्थिक दंड लगाया। साथ ही निर्देश दिए कि संबंधित उपभोक्ता को 26 दिसंबर तक हर हाल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। आयोग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध सेवाएं देना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
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