Edited By Isha, Updated: 24 Dec, 2025 10:28 AM

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित छह कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट को बायोमास को-फायरिंग नियमों का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस
डेस्क: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित छह कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट को बायोमास को-फायरिंग नियमों का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें हिसार, यमुनानगर और पानीपत के थर्मल पावर प्लांट भी शामिल हैं।
इन प्लांटों पर कुल 61.85 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। नियमों के तहत सभी कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स को कोयले के साथ कम से कम 5 प्रतिशत बायोमास पेलेट्स या ब्रिकेट्स का उपयोग करना अनिवार्य है। विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पानीपत थर्मल पावर स्टेशन पर 8.98 करोड़, यमुनानगर के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन पर 6.69 करोड़, हिसार के राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट पर 5.55 करोड़ रुपये पर्यावरण मुआवजा लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।