हरियाणाा में RTI  भरने वालों के लिए जरूरी खबर, लागू हुआ ये नियम... जानें क्या है खास

Edited By Isha, Updated: 23 Dec, 2025 03:01 PM

important news for rti applicants in haryana

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि राज्य जन सूचना अधिकारियों (एसपीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा आरटीआई के पूरे जवाब तथा प्रथम अपील के

चंडीगढ़(धरणी): हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि राज्य जन सूचना अधिकारियों (एसपीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा आरटीआई के पूरे जवाब तथा प्रथम अपील के आदेश सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। यदि दस्तावेज या फाइल का आकार बड़ा हो, तो उसे निर्धारित फाइल आकार सीमा के अनुरूप उचित रूप से कम्प्रेस किया जाए।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों/निगमों के मुख्य प्रशासकों/प्रबंध निदेशकों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को एक पत्र जारी किया गया है।

सरकार के संज्ञान में आया है कि कई मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर जवाब दर्ज करते समय केवल “उत्तर संलग्न है” अथवा “उत्तर दे दिया गया है” जैसी संक्षिप्त टिप्पणी दर्ज की जाती है, जबकि संबंधित दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते। इससे विशेष रूप से द्वितीय अपील के स्तर पर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल को एनआईसी द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

 

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