चरित्र पर शक को लेकर गोली मारकर की थी मां की हत्या, अब अदालत ने सुनाई ये सजा

Edited By Isha, Updated: 23 Dec, 2025 11:04 AM

he shot and killed his mother over suspicions about her character

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने मां की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आदमपुर निवासी दोषी कमल को उम्रकैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या की यह वार

हिसार: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने मां की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आदमपुर निवासी दोषी कमल को उम्रकैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या की यह वारदात 5 जून 2024 को की गई थी। शिकायतकत्र्ता संतोष देवी ने पुलिस को बयान देकर बताया था कि उसकी शादी करीब 4 महीने पहले आदमपुर के जवाहर नगर निवासी कमल के साथ हुई थी। मैं अपने पति कमल के साथ किराये के मकान में रहती हूं जबकि सास रोशनी देवी अलग रहती थी। वारदात के बाद पति कमल ने मेरे पास

आकर बताया कि मैंने अपनी मां रोशनी की गोली मारकर हत्या कर दी है। जब मैं गली में पहुंची तो सास रोशनी देवी मुंह के बल पड़ी थी। उनके सिर से खून बह रहा था। उसने तुरंत देवर रूपेश और डायल 112 पर फोन कर मामले की सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया था। शिकायत में आरोप लगाया था कि कमल अपनी मां के चाल-चलन पर शक करता था और उसने उसी के चलते गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। आदमपुर थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी कमल को गिरफ्तार किया था।

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