फसल मुआवजा घोटाला: ADO को 5 साल की सजा, कोर्ट ने भारी जुर्माना भी लगाया

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 11 Dec, 2025 09:14 PM

crop compensation scam ado sentenced to 5 years in prison

भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी (ADO) बलविंद्र सिंह को 5 साल की सजा सुनाई है।

हिसार : हिसार में भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खत्री सौरभ की अदालत ने कृषि विभाग के सहायक विकास अधिकारी (ADO) बलविंद्र सिंह को 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। 

यह मामला साल 2020 में दर्ज हुआ था, जब आजाद नगर थाना पुलिस ने गांव बाड्या रागड़ान के किसानों की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी।

किसान रोहताश कुमार और सुरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2019-20 की रबी फसल में जब गेहूं खराब हुई तो बलविंद्र सिंह ने नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के बदले मुआवजे की राशि से 25% कमीशन की मांग की थी। किसानों का कहना था कि जिन्होंने रिश्वत दी, उन्हें मुआवजा मिल गया, जबकि रिश्वत देने से इनकार करने वालों की रिपोर्ट ‘नो लॉस’ दिखा दी गई।

शिकायतकर्ताओं ने रिश्वत मांगने की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी, जिसे जांच में प्रमाणिक पाया गया। इसके बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने बलविंद्र सिंह को दोषी मानते हुए 5 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला किसानों से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों पर बड़ा संदेश माना जा रहा है।

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