Edited By Manisha rana, Updated: 22 Jul, 2024 09:24 AM
शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चुकी है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक सप्ताह में बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, जिसकी...
हरियाणा डेस्क: शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक सप्ताह में बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, जिसकी मियाद 17 जुलाई बुधवार को खत्म हो रही थी, उससे पहले हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाना उचित समझा, क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि बॉर्डर खुलते ही वह दिल्ली कूच कर जाएंगे, जबकि हरियाणा सरकार किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि ये किसान दिल्ली जाएं। अगर किसान दिल्ली पहुंच गए तो हरियाणा बीजेपी के नेता अपने नेतृत्व को क्या जवाब देंगे। हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में ऐसी उम्मीद थी कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
बता दें कि एमएसपी की लीगल गारंटी सहित 12 मांगों को लेकर 13 फरवरी को पंजाब के किसान दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने पटियाला और अंबाला के बीच शंभू बॉर्डर पर उनका रास्ता बंद कर दिया। तब से किसान पंजाब की सीमा में शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इससे दोनों सूबों के व्यापारियों को परेशानी हो रहा है। उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है, इसलिए उन्होंने रास्ता खुलवाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अदालत ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह में बॉर्डर खोलने और रास्ता क्लीयर करने के आदेश दिए थे।
शंभू बॉर्डर बना केंद्र
पांच महीने से अधिक वक्त से किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश शंभू बॉर्डर खोलने के लिए लिया आया था। आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा-अराजनैतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही हरियाणा सरकार रास्ता खोलेगी, वह लोग दिल्ली चले जाएंगे।
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