Edited By Isha, Updated: 20 Oct, 2019 10:15 AM
अधिवक्ता सुभाष गुप्ता मर्डर केस में सुनवाई करते हुए ए.डी.जे. वेद प्रकाश विद्रोही की कोर्ट ने उनके समधी रामपुरा मोहल्ला वासी पवन बंसल सहित 7 को उम्रकैद व 55 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना
हिसार (ब्यूरो): अधिवक्ता सुभाष गुप्ता मर्डर केस में सुनवाई करते हुए ए.डी.जे. वेद प्रकाश विद्रोही की कोर्ट ने उनके समधी रामपुरा मोहल्ला वासी पवन बंसल सहित 7 को उम्रकैद व 55 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा के बाद दोषी पवन बंसल, सैनियान मोहल्ला वासी पवन उर्फ पांडा, गुलशन, सुनील, कुलदीप, गांव मिरकां वासी नरेश, समैण वासी संजीव उर्फ सोनू को जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि सुभाष गुप्ता के बेटे रोज गुप्ता की शादी पवन बंसल की बेटी शालू के साथ नवम्बर 2009 में हुई थी।
शादी के बाद से शालू का अपने ससुराल वालों के साथ विवाद चल रहा था जिसके चलते वह अपने मायके में रह रही थी। इसी विवाद का बदला लेने के लिए पवन बंसल ने अपने गैस एजैंसी के कारिंदों के साथ मिलकर सुभाष गुप्ता की हत्या की साजिश रची थी।
कोर्ट से घर जाते समय कार पर हमला कर सीने में घोंपा था चाकू
मामले के अनुसार अधिवक्ता सुभाष गुप्ता 24 जनवरी 2017 को कोर्ट से साढ़े 3 बजे के करीब कार से घर जा रहे थे। ड्राइवर शिवनगर वासी लक्ष्मीनारायण कार चला रहा था। जब वह टाऊन पार्क के पास पहुंचे तो एक युवक ने कार के आगे बाइक अड़ा दी। कार रुकने पर पास के प्लाट से कुछ लोग लाठी व चाकू लेकर आए।
कार के शीशे तोड़कर अधिवक्ता पर डंडों से हमला कर दिया और उनके सीने में चाकू घोंप दिया। तभी दूसरी कार में वहां पर पहुंचे सुभाष गुप्ता के बेटे अधिवक्ता कमल गुप्ता ने हंगामा देखकर अपनी कार रोक ली। इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। कमल गुप्ता अपने पिता को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गए जहां डाक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया।