प्रिंस हत्याकांड- अदालत में पेश न होने पर Airtel व Vodafone के नोडल अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 15 May, 2026 09:10 PM

court issued warrent against airtel and vodafone nodal officer

प्रिंस हत्याकांड के मामले में सीबीआई के गवाह अदालत में पेश न होने पर जिला अदालत ने एयरटेल और वोडाफोन के नोडल अधिकारी के जमानती वारंट जारी किए है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): प्रिंस हत्याकांड के मामले में सीबीआई के गवाह अदालत में पेश न होने पर जिला अदालत ने एयरटेल और वोडाफोन के नोडल अधिकारी के जमानती वारंट जारी किए है। बृहस्पतिवार को अदालत ने तीन गवाहों को अदालत में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। सिर्फ एक ही गवाह अदालत में पेश हो सका था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश यशविंद्र पॉल सिंह की अदालत में चल रही है।

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प्रिंस के पिता ने बताया कि बृहस्पतिवार को अदालत में नगर निगम के टाउन प्लानर विभाग से एक गवाह अदालत में पेश हुआ था। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की तरफ से भी उनका क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि टाउन प्लानर विभाग की तरफ से सीबीआई को स्कूल का मैप बनाकर दिया गया था। जिससे शौचालय से क्लास रूम व अन्य जगहों की दूरी के बारे में बताया गया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी।

 

आपको बता दें कि 8 सितंबर 2017 में भोंडसी के एक निजी स्कूल में मासूम प्रिंस की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पहले गुड़गांव पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को आरोपी बनाते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में प्रिंस के पिता व आम जनता ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए विरोध करते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। मामला जब सीबीआई के पास पहुंचा तो पुलिस ने मामले की जांच में बस कंडक्टर अशोक को क्लीन चिट देकर जेल से रिहा कराया था। मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने उसी स्कूल के एक अन्य छात्र को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया था। जिसके बाद अब मामले की सुनवाई सीबीआई अदालत में चल रही है। 

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