Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 21 Oct, 2022 08:05 PM

जिले में करीब दो साल पहले 10 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने उसे दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
रेवाड़ी: जिले में करीब दो साल पहले 10 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने उसे दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने की पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
बता दें कि रेवाड़ी के खोल एरिया के एक मंदिर में रहने वाले आरोपी ने 10 की बच्ची को बहला-फुसलाकर एक धर्मशाला में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। घर पहुंचने के बाद बच्ची ने परिजनों को कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ दिनों के बाद को बच्ची की तबियत बिगड़ गई। इस दौरान परिजनों ने बच्ची से पूछा तो उसने आपबीती बताई।
परिजनों ने घटना की शिकायत महिला थाने में की,जिसके बाद पुलिस ने कुछ दिनों के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तमाम सबूतों और गवाहों को कोर्ट में पेश किया और चार्जशीट भी दायर किया गया। साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाई है।
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