Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 Jan, 2023 09:30 PM

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने एक बार फिर से आवंटी की ब्याज सहित मूलधन की वापस लौटाने के आदेश जारी किए है। यह मामला आईएसएच रिटेलर का है जो लंबे समय से आवंटी की के पैसो को वापस नही लौटा रहा था।
गुड़गांव,(ब्यूरो): हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने एक बार फिर से आवंटी की ब्याज सहित मूलधन की वापस लौटाने के आदेश जारी किए है। यह मामला आईएसएच रिटेलर का है जो लंबे समय से आवंटी की के पैसो को वापस नही लौटा रहा था। मामला सेक्टर- 109 का है जहां आंवटी ने कुछ समय पूर्व एक यूनिट की बुकिंग कराई थी। हरेरा ने एक आदेश जारी करते हुए आदेश दिया कि बिल्डर को ब्याज सहित आवंटी के पैसे लौटाने होगें।
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ज्ञात हो कि यह मामला 12 जनवरी को एक आदेश की सुनवाई करने के बाद जारी किया गया। जिसमें बिल्डर ने आंवटी को 2013 में आईएसएच के एक यूनिट को हैंड ओवर करने को कहा गया था। बिल्डर का दावा झूठा साबित देख आवंटी ने अक्तूबर- 2020 में रेा कोर्ट में याचिका दाखिल की। अपनी इस याचिका में आंवटी ने ब्याज सहित मूलधन वापस करने की मांग की थी। इसके अलावा याचि ने बिल्डर से 5 लाख मुवावजा व 55 हजार कानूनी खर्चे की मांग की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आवंटी की याचिका को सही पाया व बिल्डर को पैसे लौटाने के आदेश दिए। ज्ञात हो कि आवंटी ने बिल्डर को 16, 38, 379 रुपये का भुगतान किया था।
यूनिट का कुल बिक्री मूल्य 41 ,69 ,280 रुपये था। इसके अलावा इसमें कब्ज़ा सौंपने की नियत तारीख सितंबर 2017 थी। प्राधिकरण ने प्रमोटर को उसके द्वारा प्राप्त राशि 16 ,38 ,379 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। जिसमें हरियाणा रियल एस्टेट विनियमन व विकास नियम 2017 के नियम-15 के तहत प्रत्येक भुगतान की तारीख से 10 .60 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ देने का फरमान दिया। हरियाणा नियम- 2017 के नियम- 16 में प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर राशि की वापसी की वास्तविक तिथि रेरा अदालत। मुवावजे के बारे में कहा गया है कि इस संबंध में शिकायत से निपटने का विशेष अधिकार है। इसलिए शिकायतकर्ता को सलाह दी जाती है कि वह मुआवजे की राहत के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी से संपर्क करे।