Edited By Isha, Updated: 23 Jul, 2024 08:24 AM
जिले के एक गांव की नाबालिग यौन पीड़िता के पिता और दादा ने आज प्रैस कांफ्रेंस में पुलिस पर आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता ने आज एक निजी होटल में पत्रकारों के समक्ष बताया कि उनकी बेटी एक कोचिंग सेंटर में आती
नारनौल : जिले के एक गांव की नाबालिग यौन पीड़िता के पिता और दादा ने आज प्रैस कांफ्रेंस में पुलिस पर आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता ने आज एक निजी होटल में पत्रकारों के समक्ष बताया कि उनकी बेटी एक कोचिंग सेंटर में आती थी तो जिला के गांव गुलावला निवासी युवराज ने उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर उसकी बेटी से दोस्ती करके चैट करने लगा।
फिर उसकी बेटी को एक दिन बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गया लेकिन उसकी आयु कम होने के कारण जब होटल मालिक ने कमरा नहीं दिया तो फर्जी आईडी के माध्यम से कमरा बुक किया। जहां पर आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया तथा उसकी अर्धनग्न फोटो अपने मोबाइल में खींच ली और विडियो बना ली। पीड़िता के पिता ने बताया कि इसके बाद वह उसकी बेटी को ब्लैकमेल करने लगा।
उन्होंने बताया कि 12 जून को उसकी बेटी व पत्नी दुकान से सामान लेकर वापस आ रही थी तो युवराज ने रास्ते में उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत की और जब उसकी पत्नी ने बेटी के साथ अश्लील हरकत करने पर शोर मचाया तो युवराज के साथ मोटरसाइकिल पर आए एक युवक ने उसकी पत्नी के साथ भी गलत हरकत की और पिस्तौल से उसकी पत्नी को डराया धमकाया। पीड़िता के पिता ने बताया कि इस घटना की सूचना उन्होंने 112 पर पुलिस को दी जिस पर मौके पर पुलिस आई और युवराज को पुलिस के हवाले कर दिया लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपी पर बिना कोई कार्रवाई किए ही छोड़ दिया।
पीड़िता के पिता और दादा ने दी पुलिस को चेतावनी, घटना के बाद पीडित और उसकी मां सदमे में है, परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ हो जाता है तो पुलिस होगी जिम्मेदार। पत्रकारवार्ता में पीड़िता के पिता और दादा के अलावा करीब एक दर्जन व्यक्ति अन्य गांवों से भी उपस्थित थे। दादा ने कहा वो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक आमरण अनशन शुरू करेगा। इस मामले में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामले में 13 जून को मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान कराए गए। इसके बाद पीड़िता की तरफ से 17 जून को एक और शिकायत महिला थाना में दी गई। जिस पर पुलिस ने जांच कर 26 जून को अभियोग में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ दी है।