Edited By Deepak Paul, Updated: 04 Sep, 2018 12:01 PM
भूपेंदर सिंह हुड्डा ओर रॉबर्ट वाड्रा FIR मामले में गुरुग्राम पुलिस कमिश्ननर केके राव का बड़ा बयान अाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी या मंत्री के खिलाफ करप्शन एक्ट में जांच के लिए सरकार की अनुमती अनिवार्य होती है। जिसके चलते पीसी एक्ट 17...
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): भूपेंदर सिंह हुड्डा ओर रॉबर्ट वाड्रा FIR मामले में गुरुग्राम पुलिस कमिश्ननर केके राव का बड़ा बयान अाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी या मंत्री के खिलाफ करप्शन एक्ट में जांच के लिए सरकार की अनुमती अनिवार्य होती है। जिसके चलते पीसी एक्ट 17 a के तहत प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर अनुमती मांगी गई है। जिसके मिलते ही मामले की जांच शुरु कर दी जाएगी।
जमीन अधिग्रहण मामले में हुड्डा व वाड्रा के खिलाफ मामला दर्ज